TRAI Vs Broadcasters Case TRAI RULE NTO-2.0 पर अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी
TRAI Vs Broadcasters के बीच NTO 2.0 मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय के लिए कुछ और हफ्तों तक इंतजार करना होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एए सईद और जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की डिवीजन बेंच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा ट्राई की ओर से पेश किए जाने वाले तर्क को 19 सितंबर, शनिवार को सुनवाई करेगी। कुछ तर्क के आधार पर ब्रॉडकास्टरों को अपना रेज़ीडर दर्ज करने के लिए समय दिया जाएगा। HC सभी तर्कों और प्रतिवाद की समीक्षा करने के बाद अगले महीने आदेश सुनाएगी। सूत्रों के अनुसार, उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते 7, 9 और 12 सितंबर को इस मामले की सुनवाई की और मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित की। अदालत ने पहले ही ट्राई को निर्देश दिया है कि जब तक वह अंतिम आदेश नहीं सुनाता है तब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि ट्राई के चेयरमैन आरएस शर्मा पांच साल के कार्यकाल के बाद 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। भारतीय प्रसारण फाउंडेशन (IBF) और अन्य प्रसारकों ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के 24 जुलाई के निर्देश पर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सभी ब्रॉडकास्टर्स को 10 अगस्त तक NTO 2.0 का अनुपालन करने के लिए कहा गया था, इस तथ्य के बावजूद कि मामला उप है न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय सुरक्षित रखा गया है
Knowledges key